child welfare schemes यूपी की सरकार बेटियों के लिए एक ऐसी स्कीम चलाती है, जिसमें बेटियों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana).
child welfare schemes
इस स्कीम में 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद बेटी के परिवार को 6 किस्तों में दी जाती है. पहले ये सहायता राशि 15 हजार थी जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से 25,000 रुपए कर दिया गया. जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ये स्कीम काफी मददगार हो सकती है. यहां जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें.
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इस तरह मिलते हैं 25,000 रुपए
इस योजना के तहत पहली किस्त बेटी के जन्म के समय दी जाती है. इसमें पहले 2,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 5,000 रुपए दिए जाएंगे. इसके बाद एक साल का टीकाकरण पूरा करने के बाद 2,000 रुपए मिलेंगे. पहली कक्षा में दाखिले के समय 3,000 रुपए दिए जाएंगे. छठीं कक्षा में आने पर 3,000 रुपए और नौवीं क्लास में एडमिशन के समय 5,000 रुपए दिए जाएंगे. 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर अब 7,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.
इस तरह कुल 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है.
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स्कीम के लिए पात्रता child welfare schemes
लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक होनी चाहिए.
लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास पत्र हो.
निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा.
एक परिवार से ज्यादा से ज्यादा दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा. अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.
अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.
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ऐसे करें आवेदन
child welfare schemes योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको https://mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना एप्लिकेशन ऑफलाइन बीडीओ / एसडीएम / प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा करा सकते हैं.
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