without cibil instant loan अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए ऋण से जुड़ी एक काम की खबर है. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सरकारी निगम ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोन देना शुरू कर दिया है.
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निगम ये मदद हर वित्तीय वर्ष में व्यावसायिक और शिक्षा के लिए करता है. लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ये पूरी तरह ऑफलाइन है. आखिरी तारीख 28 फरवरी है.
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ऑफलाइन है पूरी प्रक्रिया
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्यामलाल मीना ने जानकारी दी राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों से व्यावसायिक और एजुकेशन लोन के लिए रियायती ब्याज दर पर ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए है. इच्छुक व्यक्ति ऑफिस से फॉर्म लेकर अंतिम तिथि से पहले जमा कर सकते हैं.
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लोन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
without cibil instant loan प्रोफेशनल और एजुकेशन लोन लेने के लिए जरूरी है कि जो शख्स ये लोन ले रहा है उसकी गारंटी देने वाला कोई हो. गारंटर वही व्यक्ति हो सकता है जो सरकारी कर्मचारी या कर दाता हो. इसके अलावा आवेदक के पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इसमें राशन कार्ड, मूल निवास, मतदाता पहचान पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, बीमा पॉलिसी, कोटेशन नियमानुसार, कार्य का प्रशिक्षण या अनुभव की प्रति, बीपीएल कार्ड की प्रति, वार्षिक आय, बैंक खाते की प्रति, आयु संबंधी दस्तावेज शामिल हैं. फॉर्म को स्वयं प्रमाणित कर मांगे गए दस्तावेज के साथ 29 फरवरी 2024 तक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी करौली में जमा करा सकते हैं.
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